rashtriy parivarik labh yojana | application, status
इस आर्टिकल में हम आपको rashtriy parivarik labh yojana के बारे में बताने जा रहे है की किस तरह आप इसका आवेदन कर सकते है क्या इसकी पात्रता होगी और साथ ही इसके लाभ आप प्राप्त कर सकते है | नेशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम
राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसलिए लागू की है क्योंकि जो शहरी या ग्रामीण गरीब परिवार के मुखिया है यदि उनका आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसके बाद उनके परिवार के पालन पोषण के लिए दिक्कत होती है तथा उनको भरी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुवात की जिससे मुखिया के मृत्यु के पश्चात् उनको सरकार द्वारा कुछ सहायता राशी मिल सके और ज्यादा कठिनाइयों क सामना न करना पड़े |
राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के निचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो अर्थात मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो की मृत्यु हो जाने के बाद उनके सदस्यों को 30,000 /- रूपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता देना रहता है यह योजना उत्तर उत्तर प्रदेश में लागू हुई है | 2013 से पहले 20,000 हजार रूपये धनराशी देने का प्रावधान था जिसे बढ़ाया गया है |
आवेदन की आय गरीबी की सीमा रेखा के होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में 56,450/- प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080/- प्रति वर्ष की आय सीमा वाले परिवारों के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर यह सुविधा राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है | परिवार का मतलब पति-पत्नी तथा बच्चे अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता है मृत्यु parivarik labh yojana के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया जाना जरुरी होता है |
इस योजना को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा यथासंभव आवेदन प्राप्त होने के तिथि से 45 दिनों के अन्दर rashtriy parivarik labh yojana के अंतर्गत स्वीकृत धनराशी लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँच जाए |
rashtriy parivarik labh yojna के ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- इस योजना के आवेदन के लिए पात्र आवेदक को समाज कल्याण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य रहता है इसके आवेदन के लिए और कोई माध्यम मानी नही जायेगी |
- आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र “जन सुविधा केन्द्रों” CSC ( COMMON SERVICE CENTER), साइबरकैफ़े या स्वयं के mobile से विभाग के वेबसाइट से आप भर सकते है |
- यदि आप लोक सेवा केंद्र CSC ( COMMON SERVICE CENTER) के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन भर रहे है तो आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क जन सुविधा केंद्र के प्रभारी को भुगतान करना होगा |
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक यानि आपका होगा यदि आपके द्वारा कोई भी जानकारी गलत दी जाती है तो वह पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट (submit) करने से पूर्व सुधार कर सकते है |
rashtriy parivarik labh yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
जब आप फॉर्म भर रहे हो तो सभी कालमो को ध्यान से पढ़कर भरना होगा जैसे-
- आवेदन पत्र |
- आवेदक का फोटो
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक का उम्र से सम्बंधित प्रमाण पत्र
- परिवार की रजिस्टर की प्रति
- शैक्षिक अहर्ता से सम्बंधित प्रमाण पत्र जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो
- आवेदक की सी.बी.एस बैंक खाते (IFSC CODE) सहित पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा |
यदि आप आवेदन कर रहे है तो आपका खाता राष्ट्रिय कृत बैंक अथवा रिज़र्व बैंक ऑफ़ india द्वारा अधिकृत ऐसे बैंक में होना चाहिए जहाँ CORE BANKING SYSTEM उपलब्ध हो अर्थात आधार कार्ड से लिंक हो और जहाँ IFSC कोड हो ताकि इ-payment के माध्यम से आपके खाते में राशि ट्रान्सफर की जा सके |
rashtriy parivarik labh yojana के सदस्य
जनपद में राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना के संचालन व क्रियान्वन के लिए निचे दी गयी टेबल जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है –
जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
जिला समाज कल्याणकारी अधिकारी | सदस्य सचिव |
- MP शिक्षा पोर्टल: MP Shiksha Portal ऑनलाइन एप्लीकेशन
- UP किसान कल्याण मिशन 2021: कृषि मेला ऑनलाइन एप्लीकेशन
- बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना 2021: Bihar Baadh Rahat Sahayata Scheme
- महा शरद पोर्टल महाराष्ट्र ऑनलाइन पंजीयन :2021 Maha Sharad Portal Maharashtr Online Registration
- बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन :2021 | Bihar Ration Card Online Application
यदि आपको rashtriy parivarik labh yojana जल्दी चाहिए उसके लिए प्रक्रिया
जहाँ मृतक के आश्रित को पात्रता की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान किया जाना वांछित है वहां पर जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन पत्र को स्वयं ऑनलाइन भरेंगे तथा डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित करेंगे जिलाधिकारी भी अपने उक्त आवेदन-पत्र को स्वयं डिजिटल सिग्नेचर करेंगे उसके बाद लाभार्थी को मुख्यलय स्तर से लाभार्थी के बैंक खाते में PFMS से तत्काल सत्यापन कराकर नियमानुसार भुगतान की जायेगी |
rashtriy parivarik labh yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा जो ये है – http://nfbs.upsdc.gov.in/
- यहाँ जाने के बाद आपको निचे चित्र दिखाई दे रहा है वैसा homepage दिखेगा |

- यदि आप नया आवेदन करना चाहते है तो आपको नया पंजीकरण में क्लिक करना होगा |
- उसे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला विंडो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा जो निचे चित्र में है |

- इस फॉर्म को आपको सावधानी पूर्वक भरना रहता है जिसमे आपके सारे आवश्यक जानकारी की आवाश्यकता होती है एक बार फॉर्म भर लेंगे उसको अच्छी तरह से जाँच कर लेवे |
आवेदन status कैसे देखें ?
- इसके लिए आपको पुनः उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा जो ये है – http://nfbs.upsdc.gov.in/
- उसके बाद आपको आवेदन पत्र की स्थिति वाला लिंक मिलेगा उसको क्लिक करना रहेगा जिसे निचे चित्र में दर्शाया गया है | जिसका लिंक – http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx

- इसको क्लिक करने के बाद आपको अपना जिला चुनना पड़ेगा |
- उसके बाद जब आप आवेदन किये थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसे डालना होता है |
- रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के पश्चात आप अपना आवेदन का status देख सकते है |
इस सुविधा के ऑनलाइन होने से आपको हर चीज की आसानी हो जाती है यह आप अपने इन्टरनेट के माध्यम से खुद ही कर सकते जिसके चलते आपको ज्यादा समय नही लगता है तथा सभी कार्य पारदर्शी रूप से होती है इसमें करप्शन की कोई सम्भावना नही होती है |
हमें उम्मीद है की आपको यह जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको इसके सम्बंधित कोई सवाल हो तो आप निचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है हम आपके सवालों का जावाब देने का प्रयास जरुर करेंगे
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