Parivar Samridhi Yojana Application Form 2020-21 | हरियाणा परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा 2020-21 | सीएम परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पोर्टल | Hariyana Privaar Smriddhi Yojana 2020-21
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2020 की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हरियाणा की गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है | हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान समय में कोरोना काल को देखते हुए गरीब जनता की मदद करने के लिए ये स्कीम निकली गयी है | इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सालाना 6000 रुपये प्रदान की जाएगी |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2020 में दी जाने वाली 6000 धनराशी गरीब जनता को सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा, पेंशन लाभ के रूप में दी जाएगी |
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नमस्ते दोस्तों आज हम आप सब को इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2020 के बारे मे पूरी जानकारी प्रदान करेंगे | तो इस योजना से जुड़े पूरी जानकारी को जानने के लिए इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़िए |
MUKHYAMANTRI PARIVAR SAMRIDDHI SCHEME 2020 HARIYANA
हरियाणा परिवार समृद्धि योजन 2020 की लांच हरियाणा सरकार ने की है | इस योजना हरियाना में गरीब जनता और इस योजना के लिए पात्रता रखने वाले परिवार को सालाना 6000 रुपये दिए जायेंगे | और साथ ही इस योजना के अंतर्गत कुछ अन्य योजना को भी सामिल किया गया है | जैसे प्रधान मंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना , प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है |
यदि को हरियाणा की जनता इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर ले सकते है किन्तु आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होंना चाहिए | उनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक नहीं होना चाहिए | यदि आवेदक कृषक है तो उनके पास दो हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं हों चाहिए | तभी इस योजना का लाभ ले सकते है |
Registration On Hariyana Smriddhi Yojna 2020
हरियाणा के जनता जो इस योजना के लिए पात्रता रखते है वो इस योंजना में ऑनलाइन इनके ऑफिसियल साईट में जाकर आवेदन कर सकते है | आप अपने अन्त्योदय केंद्र, सरल केंद्र , तथा नजदीकी अटल केंद्र से कर सकते है | इस योजना की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2020 तक है | इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 15 से 20 लाख परिवारों को लाभ दिया जायेगा | इसमें दी जानी वाली धनराशी को आवेदक के बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर किया जायेगा | इस योजना के लिए पात्र रखने वाले परिवारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी |
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2020 के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
आवेदन की अंतिम तारीक | 30 जनवरी 2020 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ |
Hariyana Smriddhi Yojna 2020 जुड़े योजनायें
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना – इस योजना में 3000 रुपये की धनराशी प्रतिमाह आवेदक के 60 वर्ष के आयु प्राप्त करने पर आवेदक को दिया जाएगा | और इसमें प्रीमियम भी किया जायेगा | इसमें योग्य रखने वाले लाभार्थी के बैंक अकाउंट से 55 से 200 प्रति माह प्रीमियम का भुगतान स्वचालित रूप से किया जायेगा | प्रीमियम के बाद ही आवेदक को मासिक पेंशन दिया जायेगा |
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – इस योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार के किसी एक सद्श्य को 12 रुपये की दुर्घटना बीमा पर भुगतान किया जायेगा | यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसे इस योजना के तहत 2 लाख रूपये दिए जायेंगा |
- पीएम किसान मानधन योजना – इस योजन में भी आवेदक के 60 वर्ष हो जाने पर सरकार द्वारा मंशिक पेशन की तहत 3000 हजार रुपये दिया जायेया | इसमें धनराशी सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रान्सफर किया जायेगा |
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम में आवेदक परिवार को प्रति माह 300 रुपये दिए जायेंगे | इसमें 18 से 50 वर्ष तक के पात्र तक आयु वर्ग में परिवार में कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खातें में से स्वतः हो जाएगा |
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2020 के तथ्य
हरियाणा सरकार ने हल ही में MBPSY योजना एक तहत आवेदन किये गए परिवारों को DBT के माध्यम से अभी तक दो क़िस्त दिए गए है | और तीसरी क़िस्त मार्च 2020 में दिया गया है | इस योजना में वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे बिज़नेश को भी लिया जायेगा |
प्रीमियम चार्ट हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2020
सीरियल नंबर | लाभार्थी की एंट्री ऐज | सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला | सएरियल नंबर | लाभार्थी की एंट्री ऐज | सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान |
1 | 18 | 55 | 13 | 30 | 105 |
2 | 19 | 58 | 14 | 31 | 110 |
3 | 20 | 61 | 15 | 32 | 120 |
4 | 21 | 64 | 16 | 33 | 130 |
5 | 22 | 68 | 17 | 34 | 140 |
6 | 23 | 72 | 18 | 35 | 150 |
7 | 24 | 76 | 19 | 36 | 160 |
8 | 25 | 80 | 20 | 37 | 170 |
9 | 26 | 85 | 21 | 38 | 180 |
10 | 27 | 90 | 22 | 39 | 190 |
11 | 28 | 95 | 23 | 40 | 200 |
12 | 29 | 100 |
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2020 में मिलने वाले लाभ
- इस योजना में आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए |
- इस योजना में आवेदन कर रहे लाभार्थी की आयु 18 से 40 तक होना चाहिए |
- आवेदक को 60 वर्ष पूर्ण कर लिया तो उसे पेशन के रूप में 3,000 प्रति माह दिया जायेगा |
- इसमें आवेदक के परिवार से पत्र आयु वर्ग में कम से कम एक सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का होंना चाहिए |
- इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसाय को भी कवर किया जायेगा |
- इस योजना में निवेश के विकल्प के तहत हरियाणा सरकार द्वारा FPF में किये गए निवेश से रिटर्न किया जाएग |
Catagory 1: Age 18 to 40 years – option
विकल्प 1 | 6000 रूपये की धनराशि 2000 रूपये की 3 किश्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |
विकल्प 2 | लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे |
विकल्प 3 | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलेगी। |
विकल्प 4 | परिवार के निर्वाचित सदस्यों को रु। 15,000 से रु। 5 साल बाद 30,000। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी। |
Catagory 2: Age 40 to 60 Years – 2 option
विकल्प 1 | 2,000 की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु |
विकल्प 2 | 5 साल बाद 36,000 रु |
MMPSY के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन योजना
इस योजना के तहत निम्नलिखित केंद्रीय पेशन योजनाओं में आवेदक पेंशन का लाभ पा सकते है
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना |
- प्रधानमंत्री किसान धन योजना |

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2020 में आवेदन के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा की स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए |
- निवास प्रमाण पत्र |
- अधर्कार्ड |
- पहचान पत्र |
- मोबाइल नंबर |
- बैंक पासबुक |
- पास पोर्ट साइज़ फोटो |
- आवेदक के परिवार का वार्षिक आय 1,80,000 तक उससे कम होंना चाहिए |
- लाभार्थी के आधारकार्ड उसके बैंक से लिंक हों होना चाहिए |
Mukhymantri Parivar Smriddhi Yojana 2020 Online Application
जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना में आवेदन करना चाहते है वो निचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर आवेदन कर सकते है :-
पहला स्टेप :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इस योजना के ऑफिसियल साईट में जाये |
- ऑफिसियल साईट में जाने के बाद होम पेज खुलेगा |
- होम पेज में ऑपरेटर लॉग इन का ऑप्शन दिखाई देगा |
- इस ऑप्शन पर क्लिक करे |
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |

- इस पेज में आपको CSC ID डालें |
- ID डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें |
- उसके बाद पासवर्ड डालें |
- पासवर्ड डालने के बाद साईंन इन करें |
- इसके बाद आप इस पोर्टल पर साईंन इन हो जाएंगे |
- उसके बाद अप्लाई स्कीम पर क्लिक करें | जिससे एक नया पेज ओपन होगा |
- इस पेज पर do you have family id का आप्शन दिखाई देगा | अगर आपके पास family id है तो yes करें अगर नहीं है तो no पर क्लिक करे |
- डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें |
दूसरा स्टेप
- family id डालने के बाद आपके सामने family id खुल जाएगी | इसमें पूछे गए जानकार को भरें जैसे हाउस नंबर ,डिस्ट्रिक नंबर , पता आदि |
- जानकारी भरने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें |
- यदि आपको अपने परिवार के बारे में जानना है तो डिटेल पर क्लिक करे |
- यदि family id नहीं है तो family फार्म में पूरी जानकारी भरकर सेव करें |
- उसके बाद बैलेंस के लिए विकल्प का चयन करें | सेव करें |
- उसके बाद आपके सामने प्रिंट का आप्शन आयेगा | अगर इसे प्रिंट करना चाहते है तो फाइल को अपलोड करे , फाइल नाम सब्मिट करे | फिर प्रिंट आउट कर ले |
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