मध्यप्रदेश के किसानो को कृषि उपकरण के खरीद पर राज्य सरकार ने 50% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है जो भी व्यक्ति इस वित्तीय वर्ष में लाभ लेना चाहते है वे जल्द ही आवेदन कर सकते है ई-कृषि यंत्र सब्सिडी मध्यप्रदेश 2021 (mp d a g e)
E-KRISHI MPDAGE ई-कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश 2021
आपको हमारे देश की खेती वेबसाइट में स्वागत है मध्यप्रदेश सरकार ने अपने ई-कृषि यंत्र अनुदान के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने का फैसला लिया है जिसमे वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्त होने से पहले ही कर देना चाहती है इसलिए राज्य सरकार ने बहुत से कृषि यंत्र जैसे स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन, डीजल पंप आदि में 50% की छुट दे रही है इसलिए मध्यप्रदेश के किसान जल्द से जल्द इसका आवेदन कर लें जिसका लाटरी के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाएगी |
mp d a g e में स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन और डीजल पंप के लिए आवेदन
आवेदन को इस प्रकार से लिया जा रहा है –
- यह आवेदन नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन (NFSM) योजना के तहत मांगे गए हैं।
- मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग संचालनायल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवेदन मांगे है |
- बचे हुए बजट में ही इस बार विभिन्न कृषि सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर देने के लिए के लिए लक्ष्य आवंटित किये गए हैं।
ई कृषि यंत्र अनुदान (mp d a g e) निम्न ई-कृषि यंत्र पर सब्सिडी
- । ट्रेक्टर कृषि यंत्र पर अनुदान mp dage पोर्टल से करें.
- नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन (NFSM) योजना के अंतर्गत किसानों से कृषि सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदन मांगे हैं।
- मध्यप्रदेश का किसान स्प्रिंकल सेट, पाइप लाइन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्प्रिंकलर सेट पर 50 प्रतिशत अनुदान डीजल पंप, पाइप लाइन एवं स्प्रिंकलर सेट के साथ
- मध्यप्रदेश के किसानो को धान एवं गेहूं तथा रास्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के तहत पाइप लाइन सेट पर 50% अनुदान दिया जायेगा |
- साथ ही पम्प सेट पर 50% का अनुदान या 10 हजार रूपये जो भी कम हो वो मिलेगा |
- रेनगन पर 15 हजार रूपये प्रति mobile raingun या लागत का 50% जो भी कम हो वो मिलेगा |
- स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक-समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
- साथ ही अन्य कृषक-समस्त वर्ग के अन्य कृषकों के लिए इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
लॉटरी सिस्टम से आवेदन Application Process
- आवेदन का अंतिम दिन 30 जनवरी 2020 है। इस बार पात्र किसानों का चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर नहीं होगा।
- किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/index.htm पर आवेदन कर सकते हैं।
- लाटरी सिस्टम से किसानों के नाम चयन किया जाएगा।
- लॉटरी 1 फरवरी 2020 को खोली जाएगी।
- इसके बाद चयनित आवेदकों की सूचह तैयार कर दी जाएगी।
- लाटरी के आधार पर किसानों की वरीयता तय की जाएगी।
- किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/index.htm पर आवेदन कर सकते हैं।
पुराने आवेदक किसान भी इस लाटरी प्रोसेस में शामिल हो सकते है |
जो पिछले किसान पहले ही NFSM योजना के तहत आवेदन कर लिए थे लेकिन उनका लाटरी में चयन नही हो पाया वे किसान दोबारा आवेदन नही कर सकते इसकी आवश्यकता भी नही है किसान अपना नाम इस बार भी दे सकते है |
सिंचाई यंत्र (ई-कृषि यंत्र) mp d a g e सब्सिडी के नियम एवं शर्ते
- यह ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्णत: निर्धारित है तथा पारदर्शी है, जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही देखी जा सकती है।
- जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
- आवेदन के 7 दिवस के अंदर कृषकों को संबंधित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
- किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा कि आवेदन के समय किसानों को उंगलियों के निशान देना होता है इसलिए किसान किसी पंजीकृत बायोमेट्रिक मशीन जिस कियोस्क पर हो वहीं से आवेदन करें अथवा डीलर की मदद लें।
- कृषकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विक्रेता द्वारा काटे गये बिल (देयक) पर लिखी गई कीमत के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिए किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जावे।
- मध्यप्रदेश के जिन किसानों के पास स्वयं की भूमि है वे आवेदन कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश के किसान को यदि कोई शिकायत है तो वे अपना शिकायत dbtsupport@crispindia.com पर दे सकते है |
ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल –dbt.mpdage.org
थ्रेसर पर सब्सिडी के लिए मध्यप्रदेश में कैसे करे आवेदन?
हमारे देश के किसान साल में कई तरह के फसलों का उत्पादन करते है इसलिए किसानो को हर प्रकार के फसल के लिए उनके मुताबिक थ्रेसर मशीन नही ले सकते इस तरह के परेशानी के लिए एक ही उपाय है जो है multicrop थ्रेसर, इसके नाम से ही यह स्पष्ट है की यह सभी प्रकार के फसलों के थ्रेसर के लिए काम आ सकता है यदि आप बाजार में जायेंगे तो आपको अलग-अलग फसलों के लिए अनेक थ्रेसर उपलब्ध हो जायेंगे | लेकिन आपको multicrop थ्रेसर लेना ही उचित रहेगा |
multicrop थ्रेसर के लिए ऐसे करें आवेदन
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आपको सब्सिडी पर मल्टीक्रॉप थ्रेसर के लिए आवेदन कर सकते है इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन मांगे है | अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर डी गयी है जो लगभग फ़रवरी तक चलेगी जो भी किसान इस प्रक्रिया में भाग लेगा उसको लाटरी के माध्यम से लिस्ट जारी की जाएगी जिसका रिजल्ट आपको dbt.mpdage.org में मिल जाएगी |
मल्टीक्रॉप थ्रेसर का करें चुनाव
किसानो को बाजार में अलग-अलग प्रकार के थ्रेसर उपलब्ध हो जायेंगे जो अलग अलग कंपनियों के होते है भारत के कृषि संस्थानों और इंजिनियर द्वारा थ्रेसर लेने के लिए कुछ मान्यता देता है उन्ही मनको के अनुसार थ्रेसर का निर्माण किया जाता है आपको मार्केट में बहुत से ऐसे थ्रेसर उपलब्ध हो जायेंगे जो क्षमता और शक्ति की दृष्टि से कम ज्यादा रहती है इसलिए आपको उचित शक्ति और क्षमता वाले थ्रेसर का चुनाव करना चाहिए मध्यप्रदेश में जो रजिस्टर डीलर है किसानो को वहीँ से कृषि यंत्र लेना चाहिए |
multi क्रॉप थ्रेसर लेने के लिए आवश्यक जानकारी
- डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा।
- ट्रैक्टर की आर.सी स्वयं के माता-पिता ,भाई-बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।
- ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के किसान क्रय कर सकते हैं।
मल्टीक्रॉप थ्रेसर अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें ? ई-कृषि यंत्र अनुदान

- सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश के अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा जिसका लिंक यहाँ है – https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx
- इसके बाद आपको ई-कृषि यंत्र अनुदान के आवेदन फॉर्म को डालना होगा
- आपको अपना आधार card के अनुसार नाम डालना होगा |
- आपका mobile नंबर डालना होगा |
- जन्म तिथि |
- आधार card में दर्ज पिता का नाम डालना होगा |
- पता डालना होगा |
- आधार संख्या डालना होगा |
- अपना जिला चुनना होगा |
- विकासखंड
- ग्राम
- कृषक वर्ग सामान्य,एसटी या एस सी
- कौन से कृषि यंत्र ले रहे है उसको चुनना पड़ेगा
ये सभी जानकारी भरकर आपको अगला (NEXT) को क्लिक करना होगा, सारी जानकारी सही सही भरने के पश्चात् ही आपका आवेदन स्वीकार किया जायेगा |
आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा mp d a g e में
अगर आपको ई-कृषि यंत्र के लिए आवेदन करना है तो आपको उँगलियों के निशान देना आवश्यक है क्योंकि जो भी पंजीयन हो रहा है वो बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा ही हो रहा है इसलिए किसान भाई को किसी पंजीकृत KIOSK शाखा या पंजीकृत डीलर जिसके पास बायोमेट्रिक मशीन है वहां आप आवेदन के लिए मदद ले सकते है साथ ही साथ सभी ई-कृषि यंत्र के आवेदन के लिए किसान भाई ऑनलाइन पोर्टल https://dbt.mpdage.org/index.htm में ही करें |
कृषि यंत्रो एवं उपकरणों के क्रय पर अनुदान हेतु कृषको की पात्रता
(केवल कृषक ही अनुदान प्राप्त करने हेतू पात्र होंगे अर्थात आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक होगा)
ट्रेक्टर
- किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर का क्रय कर सकते है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
- ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
स्वचलित कृषि उपकरण (रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर)
- किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र
- किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप
- समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे |
- जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा|
- विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होता अनिवार्य हैं|
पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा !
- इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
1. आधार कार्ड की कॉपी
2. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु)
4. बी-1 की प्रति
5. बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)
कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा। - क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।
- कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
- चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
- एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा ।
- योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा । स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।
- डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
- डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
कृषि यंत्र एवं सिंचाई उपकरणों पर अनुदान कि ऑनलाइन डी.बी.टी. व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देश। source – https://dbt.mpdage.org/Modules/Static/Frm_RulesForSubsidy.aspx
हेल्पलाइन नंबर mp d a g e में
दूरभाष
- 8719962442 (कृषि यंत्रो के लिए)
- 7240937389 (सिंचाई यंत्रो के लिए)
ईमेल
- dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
- dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रो के लिए)
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